गलत बिल भेजने पर पावरकॉम को लगा 20 हजार का जुर्माना

Edited By ,Updated: 26 Nov, 2015 11:43 AM

powercom felt fine of 20 thousand on billing

जिला उपभोक्ता फोरम ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने पावरकॉम को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।

मोहाली। जिला उपभोक्ता फोरम ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने पावरकॉम को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। साथ ही पावरकॉम की ओर से उपभोक्ता को 21 मार्च 2014 तक भेजे गए बिल को खारिज करते हुए नया बिल भेजने को कहा गया। जो रकम उपभोक्ता की ओर से पहले जमा करवाई गई थी। उसे भी विभाग को उक्त बिल में एडजस्ट करना होगा। वहीं, काटे गए कनेक्शन की जगह नया मीटर एक हफ्ते के भीतर लगाना होगा। साथ ही उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए बीस हजार रुपये मुआवजा देना होगा।

क्या है पूरा मामला: इस संबंधी अदालत में रघबीर सिंह निवासी गांव अमलाला तहसील डेराबस्सी ने केस दर्ज किया था।शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने बिजली कनेक्शन लिया था। जिसका मीटर नंबर 142032 था। वह रेहड़ी लगाकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं। उनके घर में दो बल्ब, दो पंखे और टीवी चलता है। पहले उनका बिल 200 से 300 रुपये के बीच में आता था। इसे वह समय से भर देते थे। आठ सितंबर 2013 को उन्हें जो बिजली का बिल दिया गया। उस पर मीटर नंबर 474856 लिखा हुआ था। जबकि उनका मीटर नंबर 142032 है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने पावरकॉम के अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही इसे सुधारने के लिए कहा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हर बार उन्हें गलत मीटर लिखा हुआ बिल दिया गया। उन्हें 21 मार्च 2014 को 78490, 23 जुलाई 2014 को 21620, 20 नवंबर 2014 को 23710, 21 जनवरी 2015 को 27640 और 24 मार्च 2015 को 30330 रुपये का बिल दे दिया। शिकायतकर्ता ने दोबारा विभाग को बिल सुधारने को कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हारकर उन्होंने पैसे लेकर चालीस हजार एक बार जमा कर दिए, लेकिन शेष बिल उन्होंने नहीं भरे। इसके बाद बिजली विभाग ने उनका कनेक्शन काट दिया।

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