बिजली निगम की प्रॉपर्टी अटैच के आदेश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Mar, 2018 02:11 PM

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2014 में अमतुल निशा ने कोर्ट में बिजली निगम के खिलाफ शिकायत देकर कहा था कि उनके घर का बिजली कनैक्शन काट दिया है। इस कारण उन्हें बच्चों के साथ बिना बिजली के रहना पड़ रहा है जिससे उन्हें दिक्कत पेश आ रही है।

पंचकूला(आशीष) : 2014 में अमतुल निशा ने कोर्ट में बिजली निगम के खिलाफ शिकायत देकर कहा था कि उनके घर का बिजली कनैक्शन काट दिया है। इस कारण उन्हें बच्चों के साथ बिना बिजली के रहना पड़ रहा है जिससे उन्हें दिक्कत पेश आ रही है। 

 

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 27 फरवरी 2018 को बिजली निगम की प्रॉपर्टी अटैच करने का फैसला सुनाया था। शुक्रवार को सैक्टर-15 उतर हरियाणा बिजली वितरण लिमिटेड के सहायक कार्यकारी अभियप्ता और सब-अर्बन सब-डिवीजन कार्यालय के बाहर कोर्ट के आदेशों की कापी लगा दी गई। 

 

यह है कोर्ट का फैसला :
1996-97 में बिजली चोरी के तहत बिजली निगम ने केस दर्ज करवाते हुए 32,286 रुपए जमा करने को कहा था। तब बिजली का कनैक्शन अमतुल निशा की बेटी के नाम से था और कोर्ट में नातिन के नाम से केस डाला था और सुनवाई चल रही थी। बिजली निगम ने बताया कि 1996-97 में सैक्टर-2 के मकान नंबर-803 में बिजली निगम ने छापा मार बिजली चोरी का मामला पकड़ा था। 

 

मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट के फैसले के मुताबिक 30 हजार कोर्ट में जमा करवाया गया। कोर्ट में पैसा जमा करवाने के बावजूद बिजली निगम की ओर से 1996-97 में लगाए गए जुर्माने पर सरचार्ज जोड़ा जा रहा था और वह लाखों रुपए जा पहुंचा। 2013 में अमतुल की दोहती बालिग हो गईं और उन्होंने केस वापस ले लिया। उसके बाद अमतुल ने खुद अपने नाम से कोर्ट में केस डाला और सुनवाई शुरू हुई। 

 

2016 में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सैक्टर2 के मकान नंबर 203 का बिजली रिस्टोर करने को कहा और बिजली बिल की राशि 9 लाख रुपए को खारिज कर दिया। उसके बाद बिजली निगम ने अपील डाला और उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 27 फरवरी 2018 को मामले में कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैचमेंट के ऑर्डर दे दिए। 

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