टी.वी. 24 के मालिक बाप-बेटे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Edited By ,Updated: 26 Oct, 2016 07:58 PM

tv 24 the owner of the father and son s bail plea rejected

मंडी गोबिंदगढ़ के एक व्यक्ति को विदेश में अपने चैनल का प्रतिनिधि बना भेजने का झांसा देकर 21 लाख ठगने के आरोपी टी.वी. 24 चैनल के मालिक लाभ सिंह अहलुवालिया व उसके बेटे इकबाल सिंह अहलुवालिया की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद ए.डी.जे. कोर्ट ने बुधवार...

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): मंडी गोबिंदगढ़ के एक व्यक्ति को विदेश में अपने चैनल का प्रतिनिधि बना भेजने का झांसा देकर 21 लाख ठगने के आरोपी टी.वी. 24 चैनल के मालिक लाभ सिंह अहलुवालिया व उसके बेटे इकबाल सिंह अहलुवालिया की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद ए.डी.जे. कोर्ट ने बुधवार खारिज कर दी। शिकायतकत्र्ता के वकील तरमिंद्र सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध किया गया था क्योंकि इनसे संबंधित रकम व दस्तावेजों की बरामदगी करनी है।

इसी वर्ष फरवरी में लाभ सिंह व इकबाल सिंह के खिलाफ के खिलाफ सैक्टर-39 पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज किया था। शिकायतकत्र्ता मंडी गोबिंदगढ़ निवासी गौरव गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि दोनों आरोपियों ने उसे विदेश में अपने चैनल का प्रतिनिधि बना भेजने का झांसा देकर 21 लाख की ठगी की थी। गौरव के मुताबिक उन्होंने 19 लाख रुपए नकद और बाकी 2 लाख रुपए वर्ष 2011 व 12 में चैक के रूप में दिए थे। आरोप के मुताबिक न तो उन्हें विदेश भेजा गया और न ही उनके पैसे लौटाए।

शिकायत में कहा गया कि जब भी वह अपने रुपए मांगने चैनल के सैक्टर-40 स्थित ऑफिस गए तो उन्हें धमकियां ही मिली थी। इसे लेकर पुलिस को दी शिकायत पर संबंधित केस दर्ज किया गया। इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में लाभ सिंह व अन्यों के खिलाफ मुंबई के एक व्यक्ति से 3.90 करोड़ रुपए धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।
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