Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Aug, 2017 04:28 PM
हिमाचल प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक ...
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक जो आर.टी.ई. (राइट टू एजुकेशन) एक्ट की शर्तों को पूरा नहीं क रते हैं अब उन्हें इन शर्तों को पूरा करना होगा अन्यथा ऐसे शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। मानव संसाधन मंत्रालय ने इस संबंध में प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया है और शिक्षकों को आर.टी.ई. (राइट टू एजुकेशन) के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के लिए 1 मार्च, 2019 का समय भी दिया है। इस अवधि में अप्रशिक्षित शिक्षक अपनी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी कर सकते हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी सभी उपनिदेशक प्रारंभिक को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए स्कूल प्रधानाचार्यों को केंद्र सरकार के इन आदेशों से अवगत करवाने को कहा है।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों को उनके जिला में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षकों की सूची बनाकर शिक्षा निदेशालय भेजने को कहा है जो उक्त नियमों को पूरा नहीं करते हैं। इसमें सरकारी स्कूलों के अलावा निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी शामिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर इस बारे शिक्षकों के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है। आर.टी.ई. एक्ट के नियमों के तहत शिक्षकों को डी.एल.एड., बी.एड. व टैट क्वालीफाई करना होगा, तभी ये शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र हो सकेंगे। केंद्र द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षक डी.एल.एड. डिप्लोमा इन एजुकेशन एन.आई.ओ.एस. से कर सकते हैं। इसके पोर्टल पर शिक्षक 15 सितम्बर से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 16 अगस्त से उक्त पोर्टल ओपन हो जाएगा।