जाधव मामला: पाक ने कहा- भारत को नहीं मिलेगा अधिक समय

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jun, 2017 01:31 PM

pakistan says icj has rejected india appeal in kulbhushan jadhav case

पाकिस्‍तानी मीडिया का कहना है कि भारत को अंतर्राष्‍ट्रीय अदालत की तरफ से बड़ा झटका मिला है। दरअसल अंतर्राष्‍ट्रीय अदालत (आइसीजे) ने कुलभूषण जाधव मामले में याचिका...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत(इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस- ICJ) में भारत को झटका लगा है। दरअसल अंतर्राष्‍ट्रीय अदालत (आइसीजे) ने कुलभूषण जाधव मामले में याचिका दायर करने के लिए 6 माह की अवधि की भारत की मांग को खारिज करते हुए 13 सितंबर तक का ही समय दिया है। ICJ ने भारत को दलील के लिए 6 महीने का समय देने से इंकार कर दिया है।

जाधव को जासूसी के आरोप में मौत की सजा
जानकारी मुताबिक, आइसीजे ने 18 मई को पाकिस्‍तान को जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया जिसके लिए भारत की ओर से याचिका दर्ज कराई गई थी।जाधव को पाकिस्‍तानी सैन्‍य अदालत की ओर से जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी गई है। 8 जून की मीटिंग में भारत की ओर से अधिक समय की मांग की गई जिसका पाकिस्‍तान ने विरोध किया। 


पाक मीडिया के अनुसार
दुनिया न्‍यूज के अनुसार,इस्‍लामाबाद ने यह भी कहा कि भारत की ओर से सितंबर में याचिका दाखिल करने के बाद अंतर्राष्‍ट्रीय कोर्ट की ओर से जवाब के लिए पाकिस्‍तान को 13 दिसंबर तक का समय दिया गया है। अज्ञात सूत्र ने डॉन को बताया कि आइसीजे में मामले की सुनवाई जनवरी 2018 में शुरू होगी। शुक्रवार तक इस मामले में भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अशतर औसफ ने बताया है कि भारत ने जाधव केस में दलील के लिए दिसंबर 2017 तक का समय मांगा था लेकिन ICJ ने भारत को 13 सितंबर तक का ही वक्त दिया।  


गौरतलब है कि पूर्व नेवी ऑफिसर जाधव को पिछले साल मार्च में बलूचिस्‍तान से गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 अप्रैल को पाकिस्‍तान के सैन्‍य अदालत ने जाधव पर जासूसी व पाकिस्‍तान में आतंकी गतिविधि में संलिप्‍तता का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई थी।
 

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