Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Mar, 2018 12:49 PM
फ्रांस सरकार आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र सीमा 15 साल करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो सेक्सुअल कंसेंट को लेकर फ्रांस का यह पहला कानून होगा। इस कानून के बनने के बाद कोई 15 साल उम्र की कोई भी
नई दिल्लीः फ्रांस सरकार आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र सीमा 15 साल करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो सेक्सुअल कंसेंट को लेकर फ्रांस का यह पहला कानून होगा। इस कानून के बनने के बाद कोई 15 साल उम्र की कोई भी लड़की अपने दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बना सकेगी।
फ्रांस सरकार महिला विभाग ने बताया कि इस कानून के लिए प्रस्तावित बिल तैयार हो चुका है। मंगलवार को अंतिम रूप से में इसमें सेक्सुअल कंसेंट की न्यूनतम उम्र 15 साल रखी गई। उन्होंने बताया कि जब बिल के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि सहमति से शारिक संबंध बनाने की न्यूनतम सीमा 13 साल की जानी चाहिए लेकिन ने कुछ यह कहते हुए विरोध किया 13 साल बहुत जल्दी है, इसकी सीमा 15 साल की जानी चाहिए।
लेकिन अब सवाल यह है कि सेक्सुअल कंसेंट के लिए कानून बनाने और इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 15 साल तय करने के पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके लिए आपको बता दें कि हाल में फ्रांस में दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इन दोनों मामलों में 11 साल की उम्र की बच्चियों की संलिप्तता पाई गई है। बच्चियां अपने दोस्तों के साथ सहमित से शारीरिक संबंध बनाती पाई गईं थी। इसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ी सेक्सुअल कंसेंट के लिए क्यों न एक कानून बना दिया जाए जिससे कि बच्चे अपने बारे में खुद निर्णय ले पाएं और दूसरा पक्ष कानूनी अड़चनों में भी न पड़े।