निकाय चुनावों में ईवीएम का होगा प्रयोग

Edited By ,Updated: 12 Mar, 2016 02:29 PM

evm should use in body election

राज्य प्रशासनिक परिषद की एक बैठक शीतकालीन राजधानी जम्मू में राज्यपाल एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल कारपोरेशन (एमैंडमैंट) एक्ट 2016 को मंजूरी प्रदान की गई।

जम्मू: राज्य प्रशासनिक परिषद की एक बैठक शीतकालीन राजधानी जम्मू में राज्यपाल एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल कारपोरेशन (एमैंडमैंट) एक्ट 2016 को मंजूरी प्रदान की गई।


बैठक के दौरान राज्य में आगामी शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर के बजाय ई.वी.एम. (इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से करवाने का निर्णय लिया गया, ताकि पारदर्शी ढंग से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाए जा सकें। चुनावों में ई.वी.एम. के उपयोग के लिए आवास एवं स्थानीय निकाय विभाग को जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल कारपोरेशन (इलैक्शन) रूल्स 2003 और जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल इलैक्शन रूल्स 2003 में संशोधन करने के लिए कहा गया था, जिसे आज की बैठक में मंजूरी दी गई। इन संशोधनों के बाद नगर निगम समेत सभी शहरी निकायों के चुनाव में ई.वी.एम. का उपयोग किया जा सकेगा।
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!