आई.जी.पी. क्राइम ब्रांच को होना होगा अदालत में पेश

Edited By ,Updated: 04 May, 2017 05:55 PM

fabrication of records by doctor

क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी की ढीली कार्रवाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। स्पेशल म्यूनिसिपल मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू एम.आर. चेक ने कहा कि अगर जांच अधिकारी एफ.एस.एल. की रिपोर्ट पेश करने में विफल रहता है

जम्मू : क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी की ढीली कार्रवाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। स्पेशल म्यूनिसिपल मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू एम.आर. चेक ने कहा कि अगर जांच अधिकारी एफ.एस.एल. की रिपोर्ट पेश करने में विफल रहता है तो आई.जी.पी. क्राइम ब्रांच को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि उक्त मामले की जांच में ढील बरती गई है।

 

2009 में झूठी गवाही और रिकार्ड से छेड़छाड़ के मामले में राज्य आयोग ने 2015 में क्राइम ब्रांच को डॉ. विपन बनोत्रा सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने पाया कि इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच ने मामला तो दर्ज किया, परन्तु ढीली जांच के चलते मौजूदा समय तक एफ.एस.एल. की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। सुनवाई में मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अदालत ने क्राइम ब्रांच को जांच पूरी करने के लिए 4 सप्ताह तक का समय दिया है। 

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