सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों की पहचान करो

Edited By ,Updated: 01 May, 2017 03:03 PM

identifying religious minorities sc asks jk govt centre to file report

जम्मू-कश्मीर में अब नए सिरे से अल्पसंख्यकों की पहचान होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र को अल्पसंख्यकों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य को इस बारे में एक बैठक कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली...

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में अब नए सिरे से अल्पसंख्यकों की पहचान होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र को अल्पसंख्यकों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य को इस बारे में एक बैठक कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 जलाई को तय की गई है।

 

मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की पीठ ने अंकुर शर्मा की याचिका पर ये निर्देश दिए हैं। अंकुर शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों की पहचान करने व योग्य लोगों को सभी लाभ देने के लिए अदालत में याचिका दायर की है। शर्मा का कहना है कि वर्तमान समय में गलत लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है और उन्हें गैर कानूनी ढंग से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

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