आपदा प्रबंधन कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jan, 2018 01:47 PM

bombay high court  as oak government of maharashtra

बंबई उच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और साथ ही मुंबई में शीघ्र जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।  न्यायमूर्ति ए एस ओक...

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और साथ ही मुंबई में शीघ्र जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।  न्यायमूर्ति ए एस ओक और न्यायमूर्ति एम एस सोनाक की खंडपीठ ने सरकार से मुंबई और उपनगरीय मुंबई में 31 जनवरी तक प्राधिकार गठित करने के निर्देश दिए।  अदालत एनजीओ मराठवाड़ा अनुशेष निर्मूलन आनि विकास मंच के अध्यक्ष संजय लखे पाटिल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कम वर्षा के कारण अनेक हिस्सों में हर साल पडऩे वाले सूखे से किसानों को होने वाली समस्या का मुद्दा उठाया गया था।  

याचिका में सरकार को आपदा प्रबंधन कानून 2005 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, साथ ही सूखे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। खंडपीठ ने कल अपने आदेश में टिप्पणी की कि सरकार ने पहले दावा किया था कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का सभी जिलों में गठन किया गया है लेकिन बाद में इसने स्वीकार किया कि ऐसे प्राधिकारों का मुंबई और उपनगरीय मुंबई में गठन होना बाकी है।  पीठ ने राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की।  

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