प्राइवेट अस्पतालों में अब नही चलेगी मुनाफाखोरी, सरकार ने बनाया प्लान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Nov, 2017 07:23 PM

private hospitals will not run profiteering  government plans made

केंद्र सरकार प्राइवेट अस्पतालों में मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत जांच और इलाज की कीमतें करने जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य...

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार प्राइवेट अस्पतालों में मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत जांच और इलाज की कीमतें करने जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्योँ और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जल्द कास्टिंग फॉर्मूला तय करने को कहा गया है।

अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज और जांच की कीमतें तय की जाएंगी। क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत ए एक्शन लिए जाएंगे। सरकार 2010 के क्लीनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट को सख्त बनाने की तैयारी में है। इसमें अस्पतालों द्वारा ज्यादा वसूली करने पर कार्रवाई का प्रावधान होगा। 227 बीमारियों की स्टैंडर्ड गाइलाइंस और 4 हजार लिस्ट ऑफ प्रोसीजर तैयार किए गए हैं।

फिलहाल 16 राज्योँ ने इस एक्ट को नोटिफाई किया है। पहले कीमतें तय करना राज्योँ का काम था। अब राज्योँ के सहयोग से केंद्र अस्पतालों की फीस और कीमत तय करने का फार्मूला तय करेगा।

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