पत्नी नौकरी कर रही है तो पति से गुजारा भत्ता पाने का हक नहीं: HC

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jun, 2017 01:38 PM

a destitute woman can seek maintenance from husband says bombay high court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि नाैकरी करने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता।

मुंबईः बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि नाैकरी करने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। जस्टिस केके तातेड़ ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत महिला को हर महीने 1500 रुपए गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने पाया कि महिला नर्स का काम करती है और हर महीने 8000 रुपए कमाती है। उसके पास अपनी फिक्स्ड इनकम है, जबकि पति एलआईसी एजेंट के रूप में काम करता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की धारा 125 में साफ किया गया है कि जो महिला खुद का भरण-पोषण करने नहीं कर सकती, वही गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। 
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क्या है पूरा मामला?
मामले से जुड़े कपल ने 2007 में शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद पत्नी अपना सारा सामान लेकर मायके चली गई। इसके बाद पति ने दोबारा शादी कर ली और सिंधुदुर्ग की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए एप्लिकेशन दे दिया। पत्नी की ओर से कोर्ट में कोई हाजिर नहीं हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने पति को हर महीने पत्नी को 1500 रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाया। कोर्ट के इस फैसले को पति ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट में पति की ओर से पैरवी कर रहीं वकील सारा हाकिम की दलीलों और मामले से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने से जुड़े निचली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। 

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