तेजाब हमला पीड़ितों को नौकरी में मिलेगा आरक्षण

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Jan, 2018 08:25 AM

acid attack victims will get reservation in job

ऑटिज्म, मानसिक व्याधियों, बौद्धिक अक्षमता एवं तेजाब हमला पीड़ितों को अब केंद्र सरकार की नौकरियों में कोटा मिलेगा। एक आधिकारिक आदेश में यह कहा गया कि समूह ए, बी एवं सी श्रेणी में सीधी भर्ती के मामले में मानक अक्षमता से ग्रस्त नि:शक्तजनों के लिए आरक्षण...

नेशनल डेस्कः ऑटिज्म, मानसिक व्याधियों, बौद्धिक अक्षमता एवं तेजाब हमला पीड़ितों को अब केंद्र सरकार की नौकरियों में कोटा मिलेगा। एक आधिकारिक आदेश में यह कहा गया कि समूह ए, बी एवं सी श्रेणी में सीधी भर्ती के मामले में मानक अक्षमता से ग्रस्त नि:शक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़कर कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत हो जाएगी। मानक अक्षमता का अर्थ है किसी व्यक्ति में विशिष्ट अक्षमता 40 प्रतिशत से कम नहीं हो।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने हाल में केंद्र सरकार के सभी विभागों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रत्येक पदों का एक प्रतिशत दृष्टिहीन एवं कम दृश्यता वाले लोगों, मूक-बधिरों, सेरेब्रल पाल्सी समेत चलने-फिरने में अक्षम लोगों, कुष्ठ रोग से निदान पाए लोगों, बौनेपन से ग्रस्त, तेजाब हमला पीड़ितों एवं मांसपेशीय विकार से ग्रस्त लोगों के लिए आरक्षित किया जाए।

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