Edited By ,Updated: 01 Apr, 2017 08:51 AM
कश्मीर के बारामूला जिले में प्रदर्शनकारियों को रोकने तथा उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के अभियान को देखते हुए यहां मुठभेड़ साइटों....
श्रीनगर: कश्मीर के बारामूला जिले में प्रदर्शनकारियों को रोकने तथा उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के अभियान को देखते हुए यहां मुठभेड़ साइटों के आस-पास लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट डा. नासिर अहमद ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने के लिये यह निषेधाज्ञा जारी की। यह निषेधाज्ञा मुठभेड़ साइटों के 3 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए होगी। उन्होंने अपने आदेश में हालांकि यह भी कहा कि नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर वे जिला प्रशासन तथा पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। आदेश में कहा गया कि यह निषेधाज्ञा चिकत्स्यीय सुविधाओं तथा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लागू नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट का यह आदेश बडगाम में 28 मार्च को हुए इनकाउंटर के बाद आया जिसमें 3 नागरिकों तथा एक उग्रवादी की मौत हो गई थी।