Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Aug, 2017 06:07 PM
पटना उच्च न्यायालय ने सीवान के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं पूर्व सांसद मोहमद शहाबुद्दीन की अपील आज खारिज करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
पटना: पटना उच्च न्यायालय ने सीवान के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं पूर्व सांसद मोहमद शहाबुद्दीन की अपील आज खारिज करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। न्यायमूर्ति के. के. मंडल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मोहम्मद शहाबुद्दीन की अपील खारिज दी।
निचली अदालत ने सीवान के कारोबारी चंदा बाबू के दो बेटों-गिरीश राज उर्फ निक्कू और सतीश राज उर्फ सोनू को तेजाब डालकर मार डालने के अपराध में पूर्व सांसद को 11 दिसंबर 2015 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मोहमद शहाबुद्दीन के अलावा इस मामले के अन्य दोषियों-राजकुमार साह, मुन्ना मियां एवं शेख असलम- को भी उम्रकैद की सजा सुनायी गई थी।
निचली अदालत के फैसले को मो. शहाबुद्दीन ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। राजद नेता मोहमद शहाबुद्दीन इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। सोलह अगस्त 2004 को शहाबुद्दीन के इशारे पर चंदा बाबू के दो बेटों को अगवा करने के बाद तेजाब डालकर हत्या कर दी गयी थी। इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव की भी 16 जून 2014 को सीवान के डीएवी स्कूल मोड़ के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।