Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jul, 2017 12:21 AM
केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह 500 और 1000 रुपए के अमान्य करार दिए गए पुराने नोटों को जमा करने के लिए और समय देने के...
नई दिल्ली : केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह 500 और 1000 रुपए के अमान्य करार दिए गए पुराने नोटों को जमा करने के लिए और समय देने के पक्ष में नहीं है। उसने कहा कि अगर और मौका दिया गया तो नोटबंदी और कालाधन को समाप्त करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा, अगर और मौका दिया गया तो नोटबंदी और कालाधन को समाप्त करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा क्योंकि जिन लोगों के पास विशिष्ट बैंक नोट (अमान्य ठहराए जा चुके 1000 और 500 रुपए के नोट) हैं उन्हें निर्धारित अवधि 30 दिसंबर 2016 के भीतर नोटों को जमा नहीं कर पाने का कारण तैयार करने और बहाना बनाने का पर्याप्त समय मिल जाएगा।
केंद्र चार जुलाई के न्यायालय के निर्देशों पर जवाब दे रहा था जिसमें उससे कहा गया था कि वैसे लोगों को अपने नोट जमा करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए जो उचित कारणों से अमान्य ठहराए जा चुके नोटों को बदल नहीं सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों को अपने ही धन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, अगर इसमें उनकी कोई गलती नहीं हो।