नई मुसीबत में फंसे CM केजरीवाल, अपने ही विभाग ने भेजा नोटिस

Edited By ,Updated: 13 Apr, 2017 05:59 PM

cm kejriwal in his new trouble notices sent by his own department

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव की हार से अभी उभरे भी नहीं थे कि एक और झटके ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव की हार से अभी उभरे भी नहीं थे कि एक और झटके ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केजरीवाल को उनके अपने ही सरकारी विभाग ने नोटिस भेजा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सीएम को उसके अपने ही सरकारी विभाग ने नोटिस भेजा है।

दरअसल केजरीवाल पर आरोप लगे हैं कि उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया है। दिल्ली सरकार ने एलजी अनिल बैजल के आदेश पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से सरकारी विज्ञापनों में जनता के धन के दुरुपयोग के मामले में वसूली की कार्रवाई शुरू करते हुए केजरीवाल को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन द्वारा याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा की गई है।

केजरीवाल को जारी किया गया रिकवरी नोटिस
दिल्ली सरकार के सूचना व प्रचार निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 97 करोड़ 14 लाख 69 हजार 137 रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किया है। इस मामले में अदालत के अगस्त 2016 के आदेश पर उपराज्यपाल ने विज्ञापन नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय निगरानी समिति को जांच में गलत पाए विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का आंकलन करने को कहा था। समिति ने 16 सितंबर 2016 को सौंपी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार को दिल्ली से बाहर संचार माध्यमों में विज्ञापन जारी करने, विज्ञापनों में आप का जिक्र करने, अन्य राज्यों की घटनाओं पर मुख्यमंत्री के विचारों के विज्ञापन जारी करने और सरकारी विज्ञापनों में विपक्ष पर निशाना साधने का दोषी पाया।

नोटिस में आप से चारों श्रेणी के विज्ञापनों पर 97,14,69,137 रुपए के खर्च की बात कही गई है। निदेशालय ने इस राशि में से 42,26,81,265 रुपए का भुगतान संबद्ध विज्ञापन एजंसियों को पहले ही कर दिया था, इस कारण यह राशि तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है। जबकि शेष राशि 54,87,87872 रुपए का भुगतान अभी लंबित होने के कारण यह राशि संबद्ध विज्ञापन एजंसियों को 30 दिन के भीतर करने को कहा है।


 

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