शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता मामले में हाईकोर्ट नहीं लेगा कोई दखल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Dec, 2017 07:31 PM

high court will not take any decision on sharad yadav

जदयू के बागी नेता शरद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि वह शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में कोई दखल नहीं लेगा। इसके साथ ही कोर्ट का यह कहना है कि शरद यादव को भत्ते और सरकारी बंगला की सुविधा मिलती...

पटनाः जदयू के बागी नेता शरद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि वह शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में कोई दखल नहीं लेगा। इसके साथ ही कोर्ट का यह भी कहना है कि शरद यादव को भत्ते और सरकारी बंगला की सुविधा मिलती रहेगी। 

जानकारी के अनुसार, जदयू की अपील पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 दिसंबर को शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था। शरद यादव ने उस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। 

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में महागठबंधन तोड़कर भाजपा से हाथ मिलाने के कारण जदयू के नेता शरद यादव ने बागी तेवर अपना लिए थे। शरद द्वारा अपनाई गई पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जदयू ने उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की अपील सभापति से की थी। 

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