तनख्वाह कम दी तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, 50 हजार रुपए लगेगा जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Aug, 2017 05:23 PM

if the paycheck is given less then the prison

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने मजदूरी संहिता विधेयक 2017 पेश किया। सरकार के इस विधेयक के तहत केंद्र को न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार दिया गया है और इससे असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके माध्यम से चार कानूनों-मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को मिलाकर उसे सरल और सुव्यवस्थित बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस बिल का खास प्रावधान यह है कि किसी मजदूर को तनख्वाह कम दी गई तो उसके नियोक्ता पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

विपक्ष ने किया विरोध
5 साल के दौरान ऐसा फिर किया तो 1 लाख जुर्माना या 3 माह की कैद या दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान भी है। हालांकि विपक्ष ने इस बात पर विरोध जताया कि सरकार ने अल्प सूचना पर बिल पेश कर दिया। उधर, श्रम मंत्री का कहना था कि अभी बिल पेश किया गया है, इस पर चर्चा बाद में होगी। दत्तात्रेय ने कहा कि इसका मकसद श्रम अधिनियमितियों को सुसंगत, सरल और व्यवस्थित बनाना है। किसी भी स्थिति में श्रमिकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। यह श्रमिकों की मजदूरी के संदर्भ में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला होगा और देश में पहली बार सार्वभौम न्यूनतम मजदूरी लागू होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

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