Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Nov, 2017 11:50 AM
बिहार सरकार द्वारा बालू के खनन को लेकर नई नीति बनाई गई है। सरकार की इस नई नीति पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पटना हाईकोर्ट द्वारा इस पर सोमवार को रोक लगा दी गई है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ...
पटना: बिहार सरकार द्वारा बालू के खनन को लेकर नई नीति बनाई गई है। सरकार की इस नई नीति पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पटना हाईकोर्ट द्वारा इस पर सोमवार को रोक लगा दी गई है।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ में पुष्पा सिंह एवं अन्य की तरफ से राज्य सरकार की नीति के खिलाफ दर्ज याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट द्वारा सरकार की इस नीति को गलत बताकर रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है।
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भरोसा दिलाया था कि जल्द इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा लेकिन कोर्ट के फैसले ने उपमुख्यमंत्री के इस भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है।