चुनाव आयोग ने SC से कहा, आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगे रोक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Feb, 2018 01:34 PM

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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि गंभीर अपराध के आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगे। आयोग ने कहा कि जिस नेता पर गंभीर अपराध का आरोप हो और उस मामले में उसे करीब पांच साल तक की सजा मुमकिन हो तो ऐसे नेताओं पर चुनाव लड़ने की रोक लगनी चाहिए

नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गंभीर अपराध के आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगे। आयोग ने कहा कि जिस नेता पर गंभीर अपराध का आरोप हो और उस मामले में उसे करीब पांच साल तक की सजा मुमकिन हो तो ऐसे नेताओं पर चुनाव लड़ने की रोक लगनी चाहिए बशर्ते उस नेता पर चुनाव से कम से कम 6 महीने पहले केस दर्ज हुआ हो। आयोग ने कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार होना जरूरी है और केंद्र को इसके लिए निर्देश जारी किए जाएं।

हालांकि कोर्ट आयोग के इस हलफनामे पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। आयोग ने कोर्ट में तर्क दिया कि चुनावों के दौरान पार्टियों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संसद को कानून में सुधार करना चाहिए और इसके लिए दिशा-निर्देश बनाने चाहिएं। आयोग के मुताबिक इस कदम से आपराधिक तत्वों का प्रभाव कम होगा और साफ-सुधरी राजनीति को बढ़ावा मिलेगा।

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