Edited By ,Updated: 06 Jul, 2015 10:48 AM
पीएफ खाता धारकों के लिए बेहद अहम खबर है। जिन पीएफ अंशधारकों के खातों में तीन सालों से कोई अंशदान नहीं आ रहा है, अब उनके खातों को निष्क्रिय करने की कवायद शुरू हो चुकी है।
नई दिल्ली: पीएफ खाता धारकों के लिए बेहद अहम खबर है। जिन पीएफ अंशधारकों के खातों में तीन सालों से कोई अंशदान नहीं आ रहा है, अब उनके खातों को निष्क्रिय करने की कवायद शुरू हो चुकी है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केपी सिंह ने बताया कि इन खातों पर तीन वर्ष के बाद कोई ब्याज भी नहीं दिया जाता है।
इसलिए ऐसे खाताधारकों से उनकी अपील है कि वह अपना भविष्य निधि का पैसा जल्द निकलवा लें। इसके साथ ही, क्लेम के लिए फोटो पहचान पत्र, नियोक्ता से सत्यापित बैंक पासबुक की प्रति और क्लेम फॉर्म पीएफ कार्यालय में भेजें।
सरकार ने 1 जून से आयकर की धारा 192-ए में संशोधन करते हुए भविष्य निधि की निकासियों पर आयकर विभाग के टीडीएस लागू कर दिए हैं। अब पीएफ राशियों की पांच साल से पहले और 30 हजार से अधिक की निकासी पर आय कर का टीडीएस कटेगा।