Edited By ,Updated: 23 Oct, 2016 07:08 PM
दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा है कि बिल भुगतान और रिचार्ज से संबंधित मुद्दों के लिए वैबसाइट तथा एप्प जैसे तीसरे पक्ष द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं किए
नई दिल्लीः दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा है कि बिल भुगतान और रिचार्ज से संबंधित मुद्दों के लिए वैबसाइट तथा एप्प जैसे तीसरे पक्ष द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने के लिए दूरसंचार कंपनियां जवाबदेह होंगी। अपने दिशानिर्देश में ट्राई ने कहा कि वैबसाइट और एप्लीकेशन (एप्प) जैसे तीसरे पक्ष की इकाइयां गैर-लाइसैंस प्राप्त इकाइयां हैं और उसकी नियुक्ति दूरसंचार सेवा प्रदाता, परिचालक करते हैं और नियामकीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह हैं।
नियामक ने कहा, ‘‘चूंकि चैनल पार्टनर और सब-चैनल पार्टनर बिना लाइसैंस वाली इकाइयां हैं और उनकी नियुक्ति दूरसंचार देवा प्रदाता आपस में सहमत नियम एवं शर्तों के आधार पर करते हैं, एेसे में लाइसैंस समझौते से जुड़े नियम एवं शर्तों तथा अन्य नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की होगी।’’ फिलहाल फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, आक्सीजन जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशन और वैबसाइट हैं जो मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान की सुविधा देते हैं। ये दूरसंचार कंपनियों के ‘चैनल पार्टनर’ के रूप में काम करते हैं।