7 सीमैंट कंपनियों को 206 करोड़ का जुर्माना

Edited By ,Updated: 20 Jan, 2017 11:37 AM

cci imposes rs 207 cr penalty on 7 cement firms

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने 7 सीमैंट कंपनियों पर बाजार में सांठ-गांठ करके काम करने और निविदा के साथ खिलवाड़ करने के मामले में  कुल 206 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया।

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने 7 सीमैंट कंपनियों पर बाजार में सांठ-गांठ करके काम करने और निविदा के साथ खिलवाड़ करने के मामले में  कुल 206 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। इनमें श्री सीमैंट, अल्ट्राटेक सीमैंट, जयप्रकाश एसोसिएट्स, जे.के.सीमैंट, अम्बुजा सीमैंट, ए.सी.सी. तथा जे.के. लक्ष्मी सीमैंट कंपनी शामिल हैं। 

इन पर हरियाणा की एक एजैंसी द्वारा 2012 में जारी किए गए एक टैंडर में प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की गई है। यह पहला अवसर नहीं है जबकि सीमैंट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। 

रेलवे टैंडर के लिए सांठ-गांठ, 3 कंपनियों पर 2.91 करोड़ का जुर्माना
सी.सी.आई. ने भारतीय रेल को ब्रासलैस डी.सी. पंखों की आपूर्ति के लिए टैंडर भरने के दौरान सांठ-गांठ करने पर वैस्टर्न इलैक्ट्रिक एंड ट्रेडिंग कंपनी सहित 3 कंपनियों पर 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। भारतीय रेल ने वर्ष 2013 में यह टैंडर जारी किया था जिस दौरान 3 कंपनियों पर सांठ-गांठ करने के आरोप लगे थे। आयोग ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर इस मामले का संज्ञान लिया था। आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि इन तीनों कंपनियों ने टैंडर भरने के दौरान आपस में जानकारियां सांझा की थीं जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा को नुक्सान पहुंचा था। 

किस कंपनी पर कितना जुर्माना
* वैस्टर्न इलैक्ट्रिक एंड ट्रेडिंग लिमिटेड पर  2.09 करोड़ रुपए
* पिरामिड इलैक्ट्रॉनिक्स पर 62.37 लाख रुपए 
* कंवर इलैक्ट्रिकल्स पर 20.01 लाख रुपए 
 

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