समय पर नहीं की कार डिलीवर ,शोरूम मालिक को हुआ जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Oct, 2017 11:19 AM

not on time car delivery  showroom owner fined

कार की बुकिंग के 2 महीने बाद भी शोरूम मालिक ने कार डिलीवर नहीं की। इस मामले में कंज्यूमर फोरम ने शोरूम मालिक पर 11 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सैक्टर-19 के अजय कुमार ने 1 फरवरी, 2017 को इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-2 के मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स से इग्निस डेल्टा...

पंचकूला: कार की बुकिंग के 2 महीने बाद भी शोरूम मालिक ने कार डिलीवर नहीं की। इस मामले में कंज्यूमर फोरम ने शोरूम मालिक पर 11 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

क्या है मामला
सैक्टर-19 के अजय कुमार ने 1 फरवरी, 2017 को इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-2 के मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स से इग्निस डेल्टा पैट्रोल सिल्वर कार बुक करवाई। इसके तहत उसने 11 हजार रुपए शोरूम में जमा करवाए। शोरूम कर्मचारी ने 8 से 10 हफ्ते में कार डिलीवर होने की बात बताई। बुकिंग के कई हफ्ते बीतने के बाद भी कार डिलीवर नहीं की गई और न ही उपभोक्ता को इस बारे में कोई सूचना दी गई। इस पर कंज्यूमर ने शोरूम मेंं फोन कर कार डिलीवर करने को कहा। शोरूम कर्मचारी ने जल्द कार डिलीवर करने का आश्वासन दिया लेकिन उसकी कोई तारीख नहीं बताई।

अप्रैल, 2017 में कंज्यूमर के नोटिस में आया कि शोरूम की ओर से इग्निस डेल्टा पैट्रोल सिल्वर कार किसी अन्य कंज्यूमर को डिलीवर की गई है। ऐसे में कंज्यूमर ने शोरूम कर्मचारियों से कार डिलीवर करने को कहा और इस बार भी उन्होंने कंज्यूमर को सिर्फ आश्वासन ही दिया। 2 अप्रैल, 2017 को कंज्यूमर के भाई की तबीयत खराब हो गई और उसे डॉक्टर ने पटियाला से पी.जी.आई. चंडीगढ़ इलाज के लिए रैफर कर दिया। कंज्यूमर के पास कार नहीं होने की वजह से उसे किराए की टैक्सी में भाई को पी.जी.आई. ले जाना पड़ा। इलाज के दौरान कंज्यूमर ने करीब 2300 रुपए टैक्सी किराए में खर्च किए। 21 अप्रैल, 2017 को कंज्यूमर ने शोरूम मालिक को 2 दिन में कार डिलीवर करने को कहा। बावजूद इसके कंज्यूमर को कार नहीं मिली।

क्या कहा फोरम ने 
परेशान होकर कंज्यूमर ने शोरूम मालिक व कार कम्पनी को नोटिस भेजकर एक लाख रुपए मानसिक परेशानी सहित बुकिंग राशि वापस करने को कहा और कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत दे दी। फोरम के प्रधान धर्मपाल, सदस्य जगमोहन सिंह, अनीता कपूर की बैंच ने मामले में फैसला सुनाया। 

कंज्यूमर फोरम की ओर से दिए गए फैसले में इंडस्ट्रीयल एरिया फेज 2 स्थित मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स को कंज्यूमर की बुकिंग राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ उसको वापस किए जाने को कहा। साथ ही कंज्यूमर को मानसिक-शारीरिक परेशानी व मुकद्दमे की राशि के तहत शोरूम पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

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