गोवा में 100 करोड़ कीमत वाली 263 एमनी प्रॉपर्टी

Edited By ,Updated: 27 Feb, 2017 02:32 PM

home ministry identifies 263 enemy proerties in goa

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (एमएचए) ने गोवा राज्य में दुश्मन देश के निवासियों की 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी चिह्नित की है। ये 263 प्रॉपर्टीज़ उन गोवा निवासियों की हैं, जो कई दशक पहले पाकिस्तानी नागरिकता ले चुके हैं।

पणजीः मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (एमएचए) ने गोवा राज्य में दुश्मन देश के निवासियों की 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी चिह्नित की है। ये 263 प्रॉपर्टीज़ उन गोवा निवासियों की हैं, जो कई दशक पहले पाकिस्तानी नागरिकता ले चुके हैं। वह लोग जो बंटवारे के वक्त देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी प्रॉपर्टी को एनमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया था। 

गौरतलब है कि तकरीबन वर्ष 1965 के भारत ने पाकिस्तान को दुश्मन देश की श्रेणी में रखा था। एमएचए ने गोवा स्थित इन प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाकर संबंधित जिला कलेक्टर्स को भेज दी है। कलेक्टर्स को आदेश दिया है कि इन संपत्तियों का प्रयोग करने वाले लोगों से लीज रेंट वसूलें। सूत्रों के मुताबिक, कई लोग इन संपत्तियों पर दावेदारी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

मामले से जुड़े ऐडवोकेट सेलोफेटो काउटिहों ने बताया कि दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके लोगों द्वारा अपनी संपत्ति पर क्लेम करने के लिए एक मेकनिज़म होना चाहिए। वर्तमान समय के कानून के अनुसार इस तरह की संपत्ति को वापस पाना बहुत मुश्किल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 11 सिंतबर 1965 में जारी अपने एक नोटिफिकेशन में कहा था कि पाकिस्तान की नागरिकता ले चुके लोगों की चल-अचल संपत्ति को एनमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा और उन पर नियंत्रण को दुश्मन संपत्ति अभिरक्षक में निहित किया जाएगा। इस संपत्ति से जुड़े मामलों को एनमी प्रॉपर्टी ऐक्ट 1968 और एनमी प्रॉपर्टी ऐक्ट रूल 2015 तहत देखा जा रहा था। फिलहाल सभी मामलों पर ,7 जनवरी 2016 को जारी राष्ट्रपति अध्यादेश के मुताबिक देखा जा रहा है।

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