एक सितंबर से बदलने जा रहे हैं 4 नियम, आपकी लाइफ पर होगा सीधा असर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 31 Aug, 2018 11:35 AM

4 rules are going to change from september

एक सितंबर से एक साथ कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इनका आपकी लाइफ पर सीधा असर होगा। इसमें आपकी जेब, वाहन, यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी फैसले शामिल हैं।

नई दिल्लीः एक सितंबर से एक साथ कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इनका आपकी लाइफ पर सीधा असर होगा। इसमें आपकी जेब, वाहन, यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी फैसले शामिल हैं। आइए बताते हैं आपको क्या-क्या बदलने जा रहा है। आइए बताते हैं आपको क्या-क्या बदलने जा रहा है।

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मोटर इंश्योरेंस 
1 सितंबर 2018 से नई कार और टू-व्हीलर्स को खरीदना महंगा हो जाएगा। अब कार और टू-व्हीलर्स को खरीदने के वक्त ही कम से कम तीन साल और पांच साल इंश्योरेंस कवर लेना होगा। ऐसे में नए व्हीकल्स पर लॉन्ग टर्म प्रीमियम पेमेंट्स की वजह से शुरूआती खर्च बढ़ जाएगा। हालांकि, इससे कंज्यूमर्स को हर साल इंश्योरेंस रिन्यू कराने की दिक्कत कम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इं‍श्‍योरेंस कवरेज बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। फोर व्‍हीलर व्‍हीकल्‍स को तीन साल और टू-व्‍हीलर मालिक को 5 साल का कवर लेना अनिवार्य होगा। 

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​रेल यात्रा में मुफ्त इंश्योरेंस नहीं
रेल टिकट के साथ मिलने वाला 10 लाख रुपए तक का इन्‍श्‍योरेंस अब रेल यात्रियों को फ्री में नहीं मिलेगा। रेलवे 1 सितंबर से यह सुविधा बंद करने जा रहा है। रेलवे के एक सीनियर अफसर के मुताबिक अब यह सुविधा ऑप्‍शनल होगी। मतलब आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर नहीं लेना चाहते हैं तो न लें। बता दें कि अभी तक टिकट के साथ यह सुविधा अपने आप मिलती थी, भले ही यात्री ट्रैवल इन्‍श्‍योरेंस का ऑप्‍शन चुने या नहीं। नई व्‍यवस्‍था के तहत IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते समय यात्रियों को 2 विकल्‍प मिलेंगे। इसमें ऑप्‍ट इन (ट्रैवल इन्‍श्‍योरेंस लेना है) और ऑप्‍ट आउट (ट्रैवल इन्‍श्‍योरेंस नहीं लेना है) विकल्‍प मौजूद होगा। 

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देरी से ITR पर 5000 हजार रुपए जुर्माना 
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए सरकार ने 31 अगस्त आखिरी तारीख रखी है। इसके बाद अगर आप आईटीआर फाइल करने वालों को जुर्माना देना होगा। जुर्माने की यह व्यवस्था पहली बार लागू की गई है, जो 1 सितंबर से ही प्रभावी हो रही है। अभी तक आखिरी तारीख के बाद भी आईटीआर फाइल किया जा सकता था। इस स्थिति में लोगों को रिटर्न नहीं मिलता था लेकिन किसी तरह की पेनल्टी नहीं देती थी। बता दें कि  अगर आपकी सालाना टैक्‍सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है। इससे पहले वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करने की लास्‍ट डेट 31 जुलाई थी, जिसे पिछले एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। 5 लाख रुपए से अधिक इनकम वालों को 31 अगस्त तक रिटर्न न फाइल करने पर 5,000 रुपए की पेनल्‍टी देनी होगी।

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पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरूआत
डाक विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का ऑपरेशन 1 सितंबर से चालू हो जाएगा। यह बैंक कई मायनों में आम बैंकों से अलग होगा। संभवत: यह देश का पहला ऐसा बड़ा बैंक होगा, जो लोगों तक डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस मुहैया कराएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट के देश भर में फैले अपने डाक सेवकों और पोस्टमैन (पोस्टमैन) के जरिए यह सर्विस मुहैया कराएगा। आम बैंक जहां सेविंग अकाउंट पर जहां 4 फीसदी के आसपास ब्याज देते हैं, वहीं IPPB सेविंग अकाउंट पर 5.5 फीसदी ब्याज मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 01 सितंबर को एक कार्यक्रम में आईपीपीबी की औपचारिक शुरूआत करेंगे। उसी दिन देश भर में इसकी 650 शाखाएं और 3250 डाकघरों में सेवा केंद्रों की शुरूआत की जाएगी। साल के अंत तक देश के 1.55 लाख डाकघरों में यह सेवा शुरू हो जाएगी।

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