Edited By ,Updated: 12 May, 2017 06:15 PM
सरकार ने असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों के साथ ही आयकर कानून 1961 के तहत प्रवासी और ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु पिछले वित्त वर्ष में 18 वर्ष पूरी हुई है
नई दिल्लीः सरकार ने असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों के साथ ही आयकर कानून 1961 के तहत प्रवासी और ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु पिछले वित्त वर्ष में 18 वर्ष पूरी हुई है, उन्हें आयकर रिटर्न में आधार नंबर दर्ज करने से छूट दी है।
वित्त विधेयक 2017 के तहत आयकर कानून 1961 की धारा 139 एए को जोड़कर आयकर रिटर्न में आधार नंबर या इसके पंजीकरण के लिए जारी पंजीकरण संख्या को दर्ज करने का अनिवार्य बनाया गया है। इसके साथ ही एक जुलाई 2017 से पैन नंबर के आवेदन करने के दौरान भी आधार नंबर देना होगा।
हालांकि सरकार ने वित्त विधेयक 2017 के जरिए आयकर कानून में किए गए संशोधन में एक और धारा 139 एए (3) जोड़ाकर केन्द्र सरकार को कुछ लोगों को आयकर रिटर्न में आधार नंबर दर्ज करने से छूट देने का अधिकार दिया गया था। सरकार ने इसी अधिकार का उपयोग करते हुए असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ ही आयकर कानून के तहत में प्रवासी दर्जा पाए व्यक्ति को यह छूट दी गई है।