Edited By Pardeep,Updated: 10 Oct, 2018 12:31 AM
देशी-विदेशी एयरलाइंस द्वारा शवों की ढुलाई का रेट अन्य सामान की तरह किलो के भाव से लगाने के खिलाफ एक एन.जी.ओ. द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नागर विमानन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और एयर इंडिया को नोटिस भेजा...
नई दिल्ली: देशी-विदेशी एयरलाइंस द्वारा शवों की ढुलाई का रेट अन्य सामान की तरह किलो के भाव से लगाने के खिलाफ एक एन.जी.ओ. द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नागर विमानन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और एयर इंडिया को नोटिस भेजा है।
एन.जी.ओ. ने वैसे तो शिकायत एयर इंडिया बारे की है लेकिन सभी एयरलाइंस इसी तरह से चार्ज लेती हैं। यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एयरलाइंस शवों की ढुलाई के मामले में थोड़ी गरिमा नहीं अपना सकतीं? क्या शवों की ढुलाई की दर किलो के भाव से लेनी उचित है? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि अभी जो दस्तूर चल रहा है उसमें एयरलाइंस किसी शव या अन्य अंतिम अवशेष को बस ‘कार्गो’ की तरह ही देखती हैं और उनकी ढुलाई की दर वजन यानी किलो के भाव से तय की जाती है इसलिए ढुलाई का रेट काफी महंगा होता है। उदाहरण के लिए एयर इंडिया खाड़ी देशों से किसी मृत भारतीय प्रवासी का शव लाने के लिए कम से कम 15 दिरहम (300 रुपए) प्रति किलो का चार्ज लेती है।