आम्रपाली मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- घर खरीदार 31 जनवरी तक चुकाएं पैसा

Edited By Supreet Kaur,Updated: 03 Dec, 2019 10:58 AM

amrapali case supreme court said home buyers should pay money

आम्रपाली के घर खरीदारों को बकाया चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक का समय दिया है। कोर्ट ने बकाया राशि का भुगतान किस्तों में या एक बार में करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम्रपाली की फंसे प्रोजेक्टस को पूरा करने में तेजी लाई जा सके। कोर्ट ने...

नई दिल्लीः आम्रपाली के घर खरीदारों को बकाया चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक का समय दिया है। कोर्ट ने बकाया राशि का भुगतान किस्तों में या एक बार में करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम्रपाली के फंसे प्रोजेक्टस को पूरा करने में तेजी लाई जा सके। कोर्ट ने 28 बैंकों से भी एक महीने के भीतर घर खरीदारों को लंबित रकम का वितरण करने के लिए कहा है। इन बैंकों ने होम लोन देने के लिए सीधे घर खरीदारों या फिर आम्रपाली समूह के जरिए  खरीदारों के साथ करार किया था।
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8 प्रोजेक्टस को पूरा करने का निर्देश
कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली की आठ प्रोजेक्टस का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इनमें आम्रपाली जोडियाक, सफायर फेज 1 और फेज 2, सिलिकॉन​ सिटी 1 और 2, प्रिंसली एस्टेट, सें​चुरियन पार्क लो राइज और O2 वैली शामिल हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की इन परियोजनओं में करीब 11,258 फ्लैट हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा है कि क्या केंद्र द्वारा घोषित 25,000 करोड़ रुपए के कोष से कुछ राशि का उपयोग कर्ज के रूप में अटकी पड़ी आम्रपाली प्रोजेक्टस के लिए किया जा सकता है और इसके क्या तौर-तरीके हैं।
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31 जनवरी तक करना होगा भुगतान
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और यू.यू. ललित की पीठ ने कहा, "करीब 3000 करोड़ रुपए के बकाये में घर खरीदारों ने अब तक सिर्फ 105 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। हम घर खरीदारों को 31 जनवरी 2020 तक लंबित राशि का भुगतान किस्तों या फिर एक बार में करने का निर्देश देते हैं। "इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने कोर्ट को सूचित किया कि एजेंसी को पहली नजर में ही मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मार्गन द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून 1999 (फेमा) के उल्लंघन के सबूत मिले हैं। इस दौरान कंपनी के भारत में प्रमुख की आम्रपाली समूह के साथ किए गए लेनदेन के बारे में बयान को रिकार्ड भी किया गया।
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