BharatPe और SBI चेयरमैन के खिलाफ ट्वीट करना पड़ा भारी, कोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर को दी चेतावनी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Mar, 2024 02:22 PM

ashneer grover got a blow from delhi hc gave a big warning regarding his tweet

BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर को 48 घंटे के भीतर फिनटेक कंपनी BharatPe और एसबीआई चेयरमैन के खिलाफ अपना ट्वीट हटाने का निर्देश दिया है। अश्नीर ग्रोवर ने अपने ट्वीट में...

बिजनेस डेस्कः BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर को 48 घंटे के भीतर फिनटेक कंपनी BharatPe और एसबीआई चेयरमैन के खिलाफ अपना ट्वीट हटाने का निर्देश दिया है। अश्नीर ग्रोवर ने अपने ट्वीट में एसबीआई चेयरमैन को 'छोटे लोग' कहा था।

कोर्ट ने कहा कि अश्नीर ग्रोवर भारतपे की प्रतिष्ठा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है और एसबीआई अध्यक्ष पर उनका ट्वीट पूरी तरह से टालने योग्य था।  

अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया ट्वीट?

दरअसल, हाल के दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के खिलाफ सख्ती दिखाई है। इस माहौल में BharatPe के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर को एसबीआई के खिलाफ अपनी पुरानी भड़ास निकालने का मौका मिल गया। ग्रोवर ने 12 मार्च 2024 को ट्वीट में कहा- एसबीआई के चेयरमैन छोटे लोग होते हैं। उनकी सोच में बड़ी समस्या है। मैंने इसे भुगता है और अब सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ में आ गया है।

RBI को लिखा पत्र

इससे पहले अश्नीर ग्रोवर ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को पत्र लिखकर नियामक से BharatPe की शेयरहोल्डिंग की जांच शुरू करने के लिए कहा था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को पत्र में अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि BharatPe ने भाविक कोलाडिया को कंपनी में वापस लाकर जानबूझकर केंद्रीय बैंक को धोखा दिया है। अश्नीर ग्रोवर ने इस बात की भी जांच करने की मांग की कि क्या कंपनी के बोर्ड और निवेशकों ने भाविक कोलाडिया को वापस लाने के लिए उनके शेयरों को एक निश्चित अवधि के लिए स्टोरेज किया था।
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!