ध्यान फिनस्टॉक मामला: सेबी ने 81 निकायों पर लगाया 6.55 करोड़ रुपए जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Aug, 2020 05:30 PM

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बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ध्यान फिनस्टॉक के द्वारा तरजीही आधार पर शेयरों के इश्यू का दुरुपयोग करने को लेकर 81 निकायों पर 6.55 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)

नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ध्यान फिनस्टॉक के द्वारा तरजीही आधार पर शेयरों के इश्यू का दुरुपयोग करने को लेकर 81 निकायों पर 6.55 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दस्तावेजों, आम निर्देशन, मदों के हस्तांतरण और शेयरों की बाजार से परे अदला-बदली की जांच की। 

सेबी ने जांच में पाया कि ये निकाय आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुए थे। यह मामला 2013 में तरजीही आधार पर ध्यान फिनस्टॉक के शेयरों के इश्यू से संबंधित है। सेबी ने ध्यान फिनस्टॉक के शेयरों में सौदे की जांच की और पाया कि कंपनी ने नवंबर 2013 में 49 निकायों को तरजीही आवंटन के तहत 10 रुपए के 64,25,000 शेयर जारी किए थे। तरजीही आवंटन पाने वाले इन 49 निकायों में से कंपनी से संबंधित निकायों ने शेयर खरीदने के लिए कई निकायों को पैसे उपलब्ध कराए। 

सेबी की जांच में पाया गया कि शेयरों का तरजीही आवंटन ध्यान फिनस्टॉक, उसके निदेशकों और कंपनी से संबंधित निकायों द्वारा फर्जी तरीके से किया गया था। इसके अलावा तरजीही आवंटन में शेयर पाने वाले निकाय मूल्य में हेरफेर करने में संलिप्त थे। सेबी ने कहा कि ध्यान ग्रुप के साथ संबंध रखने वाले निकाय कृत्रिम तरीके से मूल्य को चढ़ाने के लिए शेयर की कीमतों में हेर-फेर करने में संलिप्त थे। सेबी ने मंगलवार को जारी 178 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि इस तरह इन निकायों ने ‘धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार पर प्रतिबं' के मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन किया। अत: सेबी ने ध्यान फिनस्टॉक सहित 81 निकायों पर 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया। इन निकायों पर कुल 6.55 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 

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