Edited By Rahul Singh,Updated: 27 Dec, 2023 01:51 PM
निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने जी लर्न के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर की है। इसमें शिक्षा सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की अपील की गई है। जी लर्न ने मंगलवार को शेयर बाजारों को...
नई दिल्ली : निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने जी लर्न के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर की है। इसमें शिक्षा सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की अपील की गई है। जी लर्न ने मंगलवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, ‘‘कंपनी को इस संबंध में एनसीएलटी की मुंबई पीठ से नोटिस मिला है।''
इसमें कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष कंपनी की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा सात के तहत एक याचिका दायर की गई है।'' जी लर्न ने कहा कि कंपनी एक्सिस बैंक की याचिका में किए गए दावों को पड़ताल करने के लिए जानकारी जुटा रही है। जी लर्न ने एक्सिस बैंक द्वारा दावा की गई राशि का उल्लेख नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी इस मामले में आगे के घटनाक्रम के बारे में शेयर बाजारों को सूचित करेगी।''
एनसीएलटी ने इससे पहले इसी साल फरवरी में वित्तीय ऋणदाता यस बैंक लि. की इसी तरह की याचिका पर जी लर्न के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। जी लर्न ने इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चुनौती दी थी। एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के आदेश को रद्द कर दिया था।