वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिया नया आदेश, करोड़ों ग्राहकों पर लागू होगा नियम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 05 Sep, 2023 05:52 PM

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकों तथा वित्त संस्थानों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके ग्राहक अपने उत्तराधिकारी को नामित करें, जिससे बिना दावा की धन राशि को कम करने में मदद मिल सके।

बिजनेस डेस्कः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नया आदेश दिया है। यह आदेश बैंकों और वित्तीय संस्था नों से जुड़े करोड़ों ग्राहकों के लिए है। वित्त मंत्री की तरफ से दिए गए आदेश में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनके सभी ग्राहक अपने उत्तराधिकारी को नामित करें। इससे बिना दावा की धन राशि को कम करने में मदद मिल सकेगी। वित्त मंत्री का यह आदेश आरबीआई की तरफ से पिछले दिनों उठाए गए उस कदम के बाद आया है जब केंद्रीय बैंक ने बैंकों में लावारिस पड़े हजारों करोड़ रुपए की राशि की पहचान के लिए पोर्टल लॉन्च किया था।

उत्तराधिकारी का नाम लिखकर पता भी दें

सीतारमण ने यहां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) में कहा, ‘मैं चाहती हूं कि बैंकिंग सिस्टम, वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट हर कोई यह ध्यान रखे कि जब कोई ग्राहक पैसे का लेनदेन करता है तो संगठनों को भविष्य के बारे में सोचना होगा और यह तय करना होगा कि वे (ग्राहक) अपने उत्तराधिकारी को नामित करें, उनका नाम और पता दें।

35,000 करोड़ की राशि का दावेदार नहीं

एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग सिस्टम में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऐसी धनराशि है, जिस पर किसी का दावा नहीं है जबकि ऐसा कुल धन करीब एक लाख करोड़ रुपए से ज्यागदा बताया जा रहा है। सीतारमण ने यह भी कहा कि ‘टैक्स हैवेन’ देश और पैसे की ‘राउंड ट्रिपिंग’ जिम्मेदार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। इस पैसे को ग्राहकों और उनके उत्तराधिकारी तक सुरक्षिकत तरीके से वापस पहुंचाने के लिए आरबीआई ने उद्गम पोर्टल (UDGAM) भी लॉन्च किया था।

इस पोर्टल लॉन्च करने का मकसद बैंकों में लंबे समय से जमा अनक्लेरम्डप पैसे का पता लगाना था। जनता की सहूलियत के लिए शुरू किए गए पोर्टल के माध्य म से अलग-अलग बैंकों में जमा लावारिस राशि को ढूंढने में आसानी होगी। आरबीआई की तरफ से पिछले दिनों शुरू किए गए पोर्टल पर एसबीआई (SBI), पीएनबी (PNB), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), धनलक्ष्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank Ltd), साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank Ltd), डीबीएस बैंक इंडिया (DBS Bank India Ltd) और सिटी बैंक (Citi Bank) में बिना दावे वाली जमा के बारे में जानकारी उपलब्ध है।

 

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