CBIC ने 8 अप्रैल से 11,052 करोड़ रुपए के GST रिफंड के दावे निपटाए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 May, 2020 05:31 PM

cbic settled gst refund claims of rs 11 052 crore from 8 april

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने पिछले 47 दिन में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वापसी के 11,052 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया है। सीबीआईसी ने सोमवार को ट्विटर संदेश में कहा कि वह ‘‘लॉकडाउन के दौरान जी

नई दिल्लीः केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने पिछले 47 दिन में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वापसी के 11,052 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया है। सीबीआईसी ने सोमवार को ट्विटर संदेश में कहा कि वह ‘‘लॉकडाउन के दौरान जीसटी करदाताओं खासकर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र में नकदी का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है।'' 

बोर्ड ने कहा कि 8 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच 11,052 करोड़ रुपए के मूल्य के 29,230 रिफंड दावों का निपटान किया गया। सीबीआईसी ने यह भी लिखा है कि इन दावों का निपटान घर से काम करते हुए किया गया। वित्त मंत्रालय ने आठ अप्रैल को कहा था कि कोविड-19 के दौरान राहत उपलब्ध कराने के लिए सभी लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी जारी करने का निर्णय किया गया है। इससे एमएसएमई इकाइयों समेत कारोबार करने वाली करीब एक लाख इकाइयों को लाभ होगा। 

मंत्रालय ने कहा था कि कर वापसी के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इससे पहले, सीबीआईसी ने क्षेत्रीय अधिकारियों से जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी का दावा करने वाली इकाइयों से दस्तावेज दस्ती तरीके से जमा करने के नियम से छूट दे कर आधिकारिक ई-मेल के जरिए संपर्क करने को था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि इस कठिन समय में करदाताओं को राहत देने के लिये तेजी से लंबित कर वापसी का निर्णय किया गया है। हालांकि जीएसटी कानून सरकार को बिना किसी ब्याज भुगतान की देनदारी के रिफंड दावों के निपटान के लिए कुल 60 दिन का समय देता है। 

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