अदालत ने मनी लांड्रिंग में मारन बंधुओं की भूमिका की अनदेखी की: ईडी

Edited By ,Updated: 03 May, 2017 07:24 PM

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि विशेष सी.बी.आई. अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में तमिलनाडु की ताकतवर हस्तियों मारन बंधुओं के खिलाफ मनी लांड्रिंग के आरोपों की अनदेखी और उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि विशेष सी.बी.आई. अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में तमिलनाडु की ताकतवर हस्तियों मारन बंधुओं के खिलाफ मनी लांड्रिंग के आरोपों की अनदेखी और उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया। 

ईडी ने अब इस बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनर्रीक्षा याचिका दायर की है। ईडी ने कल मारन बंधुओं के खिलाफ सी.बी.आई. के मामले को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए कहा कि अदालत ने इस मामले में उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया।   

एयरसेल-मैक्सिस सौदे में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन पर उस समय एयरसेल के प्रवर्तक सी शिवशंकरन पर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी मलेशिया की मैक्सिस कम्युनिकेशंस बीएचडी को बेचने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा था। सी.बी.आई. ने आरोप लगाया था कि एेसा मलेशियाई कंपनी द्वारा मारन की सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लि. में किए गए निवेश के एवज में किया गया।   

वित्तीय जांच एजेंसी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके भाई मीडिया क्षेत्र के दिग्गज कलानिधि मारन और रिश्तेदार कावेरी के खिलाफ सी.बी.आई. की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। विशेष सी.बी.आई. अदालत ने 2 फरवरी को इस मामले को खारिज कर दिया। विशेष अदालत ने मारन बंधुओं के खिलाफ मामले को खारिज करते हुए कहा था कि उसके समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप निर्धारण नहीं किया जा सकता। 

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