DGCA ने जारी किया सर्कुलर, एयरपोर्ट पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Mar, 2021 02:03 PM

dgca issued circular penalty for violating corona rules at airport

देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर सरकार लोगों को सख्त निर्देश दे रही है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा है कि हवाई अड्डों पर कोविड-19 के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है।

बिजनेस डेस्कः देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर सरकार लोगों को सख्त निर्देश दे रही है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा है कि हवाई अड्डों पर कोविड-19 के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। सभी हवाई अड्डे के परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों ने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं, साथ ही हवाई अड्डे के परिसर में सुरक्षित शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी होगी। डीजीसीए ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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25 मई 2020 को उड़ान सेवाएं फिर शुरू हुईं। अब चूंकि कई राज्यों में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, एयरलाइन कंपनियों ने भी सख्ती कर दी है। मालूम हो कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विमान के अंदर कोरोना संबंधी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, डीजीसीए ने एयरलाइंस को अचानक जांच करने का निर्देश भी दिया है। इसमें देखा जाएगा कि कंपनियां और यात्री कोरोना के नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। अगर एयरलाइंस विमान के अंदर नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करा पाती हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति बार-बार चेतावनी के बावजूद नहीं मानता है तो उसके साथ 'अनियंत्रित यात्री' जैसा व्यवहार किया जाएगा।

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नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा बनाए गए नियम

  • यदि उड़ान रवाना होने से पहले कोई यात्री कहे कि वह कोरोन गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उसे विमान से उतार दिया जाए। 
  • यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बाद भी मास्क नहीं पहने या कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करे तो उसे 'अनियंत्रित यात्री' माना जाए और संबंधित एयर लाइन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। 
  • अनियंत्रित यात्रियों को सबक सिखाने के लिए नागरिक विमानन सेवाओं के अलग-अलग नियम हैं। यदि कोई यात्री अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे तो उसे तीन माह के लिए उड़ान से प्रतिबंधित किया जा सकता है। 
  • यदि कोई यात्री क्रू मेंबर पर हमला करता है तो उसे छह माह के लिए हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है। जान को खतरा पैदा करता है तो उसे दो साल या अधिक के हवाई सफर से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  • इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु मोबाइन एक डाउनलोड करना जरूरी है।
  • एयरपोर्ट में प्रवेश से पहले सभी का तापमान भी जांचा जाएगा।
  • बोर्डिंग पास के बिना यात्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
  • मास्क को हर समय सही तरीके से पहनना होगा।
  • कई राज्यों में आपको आरसीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट भी देनी होगी।
  • उतरने के लिए जब आपकी लाइन की घोषणा हो तभी आप सीट से उठ सकते हैं।

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