DGCA संशोधित उड़ान सेवा मानदंडों के लिए एक जून की समय सीमा पर कायम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Mar, 2024 03:09 PM

dgca sticks to june 1 deadline for revised flight service norms

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलटों के संशोधित उड़ान सेवा मानदंडों को लागू करने के लिए तय एक जून की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। विमानन नियामक ने एयरलाइंस को 15 अप्रैल तक संशोधित योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा है। फेडरेशन ऑफ...

नई दिल्लीः नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलटों के संशोधित उड़ान सेवा मानदंडों को लागू करने के लिए तय एक जून की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। विमानन नियामक ने एयरलाइंस को 15 अप्रैल तक संशोधित योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने नियामक को कम से कम दो बार पत्र लिखकर आठ जनवरी को जारी संशोधित उड़ान सेवा समय सीमा (एफडीटीएल) मानदंडों को लागू करने के लिए अधिक समय मांगा था। 

एफआईए में एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो शामिल हैं। एक जून से प्रभावी होने जा रहे नए नियमों के तहत पायलटों को आराम करने का पर्याप्त समय दिया किया गया है, जिससे उनकी थकान को दूर किया जा सके। डीजीसीए ने एफआईए को भेजे एक पत्र में कहा कि एयरलाइंस को एक जून, 2024 से संशोधित एफडीटीएल सीएआर को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। 

इसके अलावा, एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संशोधित मानदंडों के अनुरूप एफडीटीएल योजनाएं 15 अप्रैल तक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएं। संशोधित मानदंडों में पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम का समय बढ़ाकर 48 घंटे करने और रात के संचालन के दौरान लैंडिंग की संख्या को दो तक सीमित करने का प्रावधान है। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!