Edited By ,Updated: 15 Mar, 2017 06:54 PM
जल्द ही आप घर खरीदने के लिए प्रविडेंट फंड (पी.एफ.) से 90 फीसदी तक पैसा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार इसके लिए एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड ईपीएफ स्कीम में बदलवा करेगी, इससे 4 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।
नई दिल्लीः जल्द ही आप घर खरीदने के लिए प्रविडेंट फंड (पी.एफ.) से 90 फीसदी तक पैसा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार इसके लिए एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड ईपीएफ स्कीम में बदलवा करेगी, इससे 4 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।
पीएफ से दे सकेंगे ईएमआई
स्कीम में संशोधन के बाद कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाऊंट से होम लोन की ईएमआई भी चुका सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को संसद में यह जानकारी दी गई। ईपीएफओ की ओर से प्रस्तावित नए प्रावधानों के मुताबिक कम से कम 10 सबस्क्राइबर्स को मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा। तभी पीएफ अकाऊंट से वे रकम निकाल सकेंगे।
संसद में इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने एक लिखित जवाब में बताया कि ईपीएफओ प्रोविडंट फंड स्कीम 1952 में सरकार बदलाव करने जा रही है और उसमें एक नया पैराग्रॉफ 68 बीडी शामिल करेगी।
नौकरी के दौरान उनके लिए घर खरीदने में मदद
इस स्कीम के तहत ईपीएफओ अपने पीएफ खाताधारकों के लिए फेसिलिएटर की भूमिका निभाएगा और उनकी नौकरी के दौरान उनके लिए घर खरीदने में मदद करेगा। पीएफ खाताधारक और नौकरी देने वाले लोग ग्रुप हाऊसिंग स्कीम में आने वाले घरों को खरीद सकेंगे। इस स्कीम का फायदा तभी मिलेगा तब कम से कम 20 लोग ग्रुप हाऊसिंग सोसासटी की इस स्कीम में आएं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी ईपीएफओ के खातधारक इस स्कीम के तहत उठा सकते हैं।