'आयकर विभाग मुखौटा कंपनियों के खिलाफ NCLT में सभी याचिकाएं अगस्त तक दायर करे'

Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Jul, 2018 05:45 PM

file all nclt petitions on shell firms by august cbdt to it dept

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह पंजीकरण समाप्त हो चुके मुखौटा कंपनियों अथवा फर्जी कंपनियों पर बकाया करोड़ों रुपए की कर

नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह पंजीकरण समाप्त हो चुके मुखौटा कंपनियों अथवा फर्जी कंपनियों पर बकाया करोड़ों रुपए की कर की वसूली के लिए सभी याचिकाएं अगले महीने तक राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के सम्मूख दायर करना सुनिश्चित करे।

सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां तय करने वाला शीर्ष निकाय है। इस संबंध में बनाई गई कार्य योजना के अनुसार, ‘‘पिछले साल बड़ी संख्या में फर्जी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया। इसमें से कई कंपनियों के मामले ऐसे हैं जिनमें बकाया कर की वसूली करने के लिए इनका पंजीकरण बहाल करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष याचिका दायर करना जरूरी है।

सीबीडीटी ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है, ‘‘कर आकलन अधिकारी ऐसे सभी मामलों की जल्द से जल्द पहचान करें और इस संबंध में 31 अगस्त 2018 तक याचिकाएं दाखिल करना सुनिश्चित करे।’’ केन्द्र सरकार ने पिछले साल कालेधन के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए 2.26 लाख से अधिक ऐसी कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया था जो अवैध गतिविधियों में लिप्त थीं। ठीक ऐसी ही कार्रवाई करीब 2.25 लाख कागजी या फर्जी कंपनियों के खिलाफ आने वाले दिनों में किए जाने की संभावना है।

सीबीडीटी ने मई में कर विभाग को एक विशेष टीम बनाने के लिए कहा था जिसे देशभर में एनसीएलटी की विभिन्न शाखाओं में इससे जुड़ी याचिकाएं दाखिल करने का काम दिया गया था। सीबीडीटी को यह कदम इस लिये उठाना पड़ा कि उसका करोड़ा रुपये का कर इनमें फंस गया है। इससे पहले यह जानकारी दी थी कि सीबीडीटी ने इस संबंध में अपने सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को पत्र लिखा है। कर अधिकारियों को इन मुखौटा कंपनियों से अपने बकाया कर की वसूली के लिए याचिका दायर करनी चाहिए।

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