Edited By jyoti choudhary,Updated: 11 Oct, 2023 06:48 PM
प्रवासियों और विदेशी कंपनियों को आईएफएससी गिफ्ट सिटी में बैंक खाता खोलने के लिए पैन (स्थायी खाता संख्या) नहीं देना होगा। इसके बजाय उन्हें एक घोषणा दाखिल करना होगी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में बैंक खाता खोलने वाले अनिवासी या...
नई दिल्लीः प्रवासियों और विदेशी कंपनियों को आईएफएससी गिफ्ट सिटी में बैंक खाता खोलने के लिए पैन (स्थायी खाता संख्या) नहीं देना होगा। इसके बजाय उन्हें एक घोषणा दाखिल करना होगी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में बैंक खाता खोलने वाले अनिवासी या विदेशी कंपनी को फॉर्म-60 में तहत घोषणा देनी होगी। साथ ही उनपर भारत में कोई कर देनदारी नहीं होनी चाहिए।
वित्त मंत्रालय ने आयकर नियमों में संशोधन कर बैंक खाता खोलने वाले गैर-निवासियों को पैन जमा करने की जरूरत से छूट दे दी है। नांगिया एंडरसन एलएलपी के साझेदार सुनील गिडवानी ने कहा कि इस छूट से विदेशी कंपनियों, एनआरआई और अन्य गैर-निवासियों के लिए आईएफएससी बैंक में खाता खोलना आसान हो जाएगा। गिडवानी ने कहा, "यह आईएफएससी में बैंक की देनदारी/जमा पक्ष के साथ-साथ खुदरा व्यापार खंड को बढ़ावा देगा।''