Edited By Supreet Kaur,Updated: 11 Apr, 2018 04:52 PM
दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील की है। सीसीआई ने भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अपनी मजबू........
नई दिल्लीः दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील की है। सीसीआई ने भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने पर गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।
फरवरी में सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया था। गूगल के प्रवक्ता ने कहा, हम सीसीआई के फैसले से असहमत है। इसलिए हमने इसके खिलाफ अपील की है और रोक लगाने की मांग की है। कंपनी ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में याचिका दायर की है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2012 में गूगल के खिलाफ की गई शिकायतों की विस्तृत जांच के बाद यह आदेश दिए थे। गूगल पर आरोप था कि उसने ऑनलाइन सर्च बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करते हुए सर्च में हेरफेर और पक्षपात किया है।