सरकार ने बदले पेंशन के नियम, करोड़ों लोगों को होगा बड़ा फायदा, जानिए कैसे

Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 Sep, 2020 01:07 PM

government changed the rules of pension crores of people will be benefited

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बदलाव किया है, जिससे करोड़ों लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस नए बदलाव के तहत NPS के जो पुराने सब्सक्राइबर इससे तय समय से पहले निकल चुके हैं, वे इससे फिर जुड़ सकते हैं।

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बदलाव किया है, जिससे करोड़ों लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस नए बदलाव के तहत NPS के जो पुराने सब्सक्राइबर इससे तय समय से पहले निकल चुके हैं, वे इससे फिर जुड़ सकते हैं। पीएफआरडीए, PFRDA ने इसकी इजाजत दे दी है। मौजूदा नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर चाहे तो 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले इससे निकल सकते हैं। 

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एनपीएस NPS में निवेश मैच्योर होने पर निवेशक की 80 फीसदी राशि रेगुलर पेंशन में बदल जाती है, जबकि बाकी 20 फीसदी राशि वो एकमुश्त निकाल सकता है। अब जिन लोगों ने 20 फीसदी रकम निकाल ली थी वो अगर दोबारा एनपीएस में जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें यह रकम जमा करनी होगी। इसके अलावा वे रेगुलर पेंशन लेकर विदड्रॉल पेंशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके बाद वे नया एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं।

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जानिए क्या मिलेगा फायदा 
PFRDA के तहत एनपीएस अपने सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के लिए कम कीमत पर पेंशन फंड के जरिए एक मौका देता है। NPS के फायदे वाले फीचर्स में पोर्टेबिलिटी, फ्लैक्सिबिटी, योगदान वितरित करने के लिए कई आसान माध्यम, पेंशन फंड का विकल्प, स्कीम की प्राथमिकता, एक्सलूसिव टैक्स बेनेफिट्स आदि शामिल हैं।

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NPS में मिलेगा PRAN यूनिक नंबर, इससे ये हैं फायदें
NPS के तहत सब्सक्राइबर्स को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) दिया जाता है, जो यूनिक होता है.सब्सक्राइबर्स के पास एक समय पर एक एक्टिव PRAN हो सकता है और इसलिए वे अपने मौजूदा NPS अकाउंट को बंद करने के बाद नया अकाउंट खोल सकते हैं। NPS के तहत, सब्सक्राइबर प्रीमेच्योर एग्जिट (60 साल की उम्र से पहले ही पैसा निकालना) या 60 साल की उम्र पर फाइनल एग्जिट या सुपरएनुएशन प्राप्त करने पर या बाद में किसी समय पर रेगुलेशन के मुताबिक चुन सकता है।

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प्रीमेच्योर एग्जिट की स्थिति में, PRAN में जमा हुआ पेंशन कॉर्पस का 20 फीसदी तक एकमुश्त की तरह निकाला जा सकता है और बैलेंस (80 फीसदी या ज्यादा) को PFRDA द्वारा सूचित एनुअटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP) से एनुअटी प्लान खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

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नए PRAN के साथ खोलना होगा नया NPS अकाउंट 
एक नए PRAN के साथ आपको एक नया NPS अकाउंट खोलना होगा, अगर आप NPS में जुड़ने के लिए योग्य हैं। NPS में समान PRAN के साथ जारी रखें जिसके लिए पहले विद्ड्रॉ की गई राशि (20 फीसदी तक) को अपने NPS अकाउंट (PRAN) में दोबारा डिपॉजिट करें। मौजूदा PRAN को जारी रखने के लिए दोबारा डिपॉजिट करने का विकल्प का फायदा एक बार लिया जा सकता है और राशि को एकमुश्त में जमा करना होगा।

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कोई भी जुड़ सकता है NPS में 
NPS में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी वेतनभोगी जुड़ सकता है। NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं Tier-I और Tier-II. Tier-I एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, जिसे हर सरकारी कर्मचारी के लिए खुलवाना अनिवार्य है। वहीं Tier-II एक वॉलेंटरी अकाउंट होता है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है और कभी भी पैसे निकाल सकता है।

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