Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Nov, 2017 11:24 AM
केन्द्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को लेकर लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों को आधार से लिंक करने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए तैयार है, हालांकि...
नई दिल्लीः केन्द्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को लेकर लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों को आधार से लिंक करने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए तैयार है, हालांकि इन योजनाओं से आधार लिंकिंग को बाध्यकारी बनाने के केंद्र के प्रयासों को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट इस सप्ताह विचार नहीं करेगा।
अभी तक बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक करने की समयसीमा 31 दिसंबर है। इसी तरह मोबाइल नंबर से आधार लिंकिंग की समयसीमा अभी तक 6 फरवरी, 2018 तक है। अब कार्ड लिंकिंग को अनिवार्य बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आगे सुनवाई कर सकती है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि वे इस पर तब सुनवाई करेंगे जब केंद्र-दिल्ली विवाद सुलझ जाएगा।
आधार से कई तरह की सेवाओं को लिंक करना बाध्यकारी किया जा चुका है. अभी-अभी आधार को इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक करवाने को धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड्स का रखरखाव) के दूसरे संशोधन नियम, 2017 के तहत अनिवार्य कर दिया गया है। बीमा नियामक इरडा ने यह बात 8 नवंबर 2017 को जारी किए अपने बयान में कही है। इस तरह आधार को लिंक कराने का नियम जीवन बीमा कंपनियों और सामान्य बीमा कंपनियों पर लागू हो गया है जिसमें स्वास्थ्य बीमा कंपनियां भी शामिल हैं।