1 फरवरी से आएगा GST ई-वे बिल, माल ढुलाई को बनाएगा आसान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Jan, 2018 09:57 AM

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जी.एस.टी. नैटवर्क ने कहा कि फरवरी महीने से ट्रांसपोर्टरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल लाने और ले जाने के लिए अलग-अलग मार्ग परमिट (ट्रांजिट पास) की जरूरत नहीं होगी बल्कि ई-वे बिल (इलैक्ट्रॉनिक बिल) पूरे देश में मान्य होंगे। वस्तु एवं सेवा कर...

नई दिल्लीः जी.एस.टी. नैटवर्क ने कहा कि फरवरी महीने से ट्रांसपोर्टरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल लाने और ले जाने के लिए अलग-अलग मार्ग परमिट (ट्रांजिट पास) की जरूरत नहीं होगी बल्कि ई-वे बिल (इलैक्ट्रॉनिक बिल) पूरे देश में मान्य होंगे। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा के माल को एक राज्य के अंदर 10 किलोमीटर से अधिक दूर या एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए जी.एस.टी. नैटवर्क  से इलैक्ट्रानिक परमिट (ई-वे बिल) की जरूरत होगी।

जी.एस.टी.एन. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) प्रकाश कुमार ने कहा कि ई-वे बिल के लिए करदाताओं और ट्रांसपोर्टरों को किसी कर कार्यालय या फिर चैक पोस्ट पर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसे खुद नैटवर्क  से प्राप्त कर सकते हैं। नई प्रणाली के माध्यम से पोर्टल, मोबाइल एप, संदेश तथा ऑफ लाइन उपकरण (टूल) के माध्यम से ई-वे बिल हासिल करने की सुविधा होगी।

4 राज्यों में शुरू हो चुकी प्रणाली
जी.एस.टी.एन. ने बयान में कहा कि ई-वे बिल प्रणाली 4 राज्यों- कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड और केरल में शुरू हो चुकी है। ये राज्य कुल मिला कर प्रतिदिन करीब 1.4 लाख ई-वे बिल उत्पन्न कर रहे हैं। शेष राज्य अगले पखवाड़े (दो हफ्ते) इसमें शामिल हो जाएंगे। 31 जनवरी तक की अवधि सभी हितधारकों के लिए परीक्षण अवधि के रूप में उपयोग की जाएगी। जो ट्रांसपोर्टर जी.एस.टी. के तहत पंजीकृत नहीं हैं उन्हें बिल उत्पन्न करने के लिए पैन या आधार देकर ई-वे बिल प्रणाली के तहत खुद का नामांकन करना होगा। 

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