अतिरिक्त AGR मांग को रद्द करने की वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई स्थगित

Edited By Updated: 26 Sep, 2025 05:25 PM

hearing on vodafone idea s petition to quash additional agr demand adjourned

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) की याचिका पर सुनवाई छह अक्टूबर तक टाल दी। इस याचिका में 2016-17 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से जुड़ी मांगों को रद्द करने का अनुरोध किया...

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) की याचिका पर सुनवाई छह अक्टूबर तक टाल दी। इस याचिका में 2016-17 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से जुड़ी मांगों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई याचिका को दशहरा अवकाश के बाद अदालतें खुलने पर सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई छह अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। 

वीआईएल ने दूरसंचार विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2016-17 से संबंधित 5,606 करोड़ रुपए की मांग के खिलाफ नई याचिका दायर की है। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि कंपनी के साथ समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं। केंद्र सरकार के विधि अधिकारी ने कहा कि सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में करीब 50 प्रतिशत शेयर हैं जिससे वह इस कंपनी के वजूद में बने रहने से प्रत्यक्ष जुड़ाव रखती है।

विधि अधिकारी ने पीठ से कहा, ‘‘आपके अनुमोदन के अधीन कुछ समाधान निकाला जा सकता है। अगर इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाए तो हमें कोई समाधान निकालने का समय मिल जाएगा।'' इस साल की शुरुआत में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था। साथ ही इसमें उनके द्वारा देय एजीआर बकाया की गणना में कथित त्रुटियों को सुधारने की उनकी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया था।
 

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