बिना आधिकारिक मंजूरी कैसे चल रहा है Google Pay, दिल्ली हाईकोर्ट ने RBI से मांगा जवाब

Edited By jyoti choudhary,Updated: 10 Apr, 2019 01:52 PM

how is google s gpay operating without authorisation delhi hc asks rbi

भारत में काफी लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट एप्प गूगल पे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट  ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सवाल पूछा है। कोर्ट ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई और गूगल इंडिया से जवाब मांगा है

बिजनेस डेस्कः भारत में काफी लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट एप्प गूगल पे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट  ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सवाल पूछा है। कोर्ट ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई और गूगल इंडिया से जवाब मांगा है कि बिना मंजूरी भारत में गूगल पे एप्प कैसे चल रहा है। बता दें कि याचिका में दावा किया गया है कि गूगल पे एप्प बिना आधिकारिक मंजूरी के काम कर रहा है।

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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई से यह प्रश्न पूछा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे पेमेंट के अधिनियमों का उल्लंघन कर रहा है और अवैध रूप से भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे को बैंक से कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला है।

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अदालत ने आरबीआई और गूगल इंडिया को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया और अभिजीत मिश्रा से जवाब मांगा है। बता दें कि 20 मार्च को जारी आरबीआई की अधिकृत 'भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों' की सूची में गूगल पे का नाम नहीं है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद से ही बवाल मचा है।

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