बैंकिंग सेक्टर में हलचल, खाता है इनमें तो हो जाएं सावधान! तीन बैंकों पर RBI ने लगाया बैन

Edited By Updated: 07 Jul, 2025 02:18 PM

be careful if you have an account in these rbi imposed ban

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन सहकारी बैंकों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके बैंकिंग कार्यों पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A और 56 के तहत की गई है। इन बैंकों को 4 जुलाई 2025 से कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन सहकारी बैंकों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके बैंकिंग कार्यों पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A और 56 के तहत की गई है। इन बैंकों को 4 जुलाई 2025 से कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस ल‍िस्‍ट में शामिल दो बैंकों के ग्राहक सीमित राशि निकाल सकेंगे, जबकि एक बैंक को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है।

किन बैंकों पर लगा प्रतिबंध?

  • Innovative Co-operative Urban Bank (दिल्ली)
  • Industrial Co-operative Bank (गुवाहाटी) 
  • Bhavani Sahakari Bank (मुंबई) 

RBI ने स्पष्ट किया है कि यह लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि 6 महीने की अस्थायी पाबंदी है। इस अवधि में बैंकों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और सुधार के आधार पर प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं।

क्या सेवाएं बंद रहेंगी?

तीनों बैंकों पर निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक रहेगी:

  • नए लोन और एडवांस मंजूरी या नवीनीकरण
  • नई जमाओं को स्वीकार करना
  • निवेश या बड़े भुगतान करना
  • संपत्ति बेचना या किसी समझौते में प्रवेश करना

हालांकि, बैंक कर्मचारियों की सैलरी, किराया, बिजली बिल जैसे जरूरी खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा, डिपॉजिट के विरुद्ध पुराने लोन को रीसेट करने की भी सीमित अनुमति दी गई है।

ग्राहकों के लिए क्या राहत?

Innovative Co-operative Urban Bank (दिल्ली) और Industrial Co-operative Bank (गुवाहाटी) के ग्राहक ₹35,000 तक की राशि निकाल सकते हैं।
Bhavani Sahakari Bank (मुंबई) के ग्राहकों को फिलहाल निकासी की अनुमति नहीं है।

ग्राहकों को यह अधिकार है कि वे जरूरत पड़ने पर DICGC एक्ट 1961 के तहत अपनी जमा राशि पर ₹5 लाख तक का बीमा दावा कर सकते हैं।

RBI ने यह कार्रवाई क्यों की?

RBI ने इन बैंकों के बोर्ड और प्रबंधन के साथ पहले भी निगरानी और सुधार को लेकर चर्चा की थी, लेकिन बैंक नियामकीय चिंताओं को दूर करने में विफल रहे। ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कठोर कदम उठाया गया है।
 

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