Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Aug, 2018 07:04 PM
अगर कोई भी दुकानदार, कंपनी या कारोबारी आपसे जीएसटी के नाम पर ज्यादा पैसे ले रहा है तो अब आप इसकी शिकायत सीधे सरकार को कर सकते हैं।
नई दिल्लीः अगर कोई भी दुकानदार, कंपनी या कारोबारी आपसे जीएसटी के नाम पर ज्यादा पैसे ले रहा है तो अब आप इसकी शिकायत सीधे सरकार को कर सकते हैं। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) ने एक उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर शुरू की है, जहां कंज्यूमर ऐसे मामलों की शिकायत कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी।
कंज्यूमर कर सकता है शिकायत
आपको जीएसटी रेट कट का बेनेफिट नहीं दे रहा है तो आप इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। सरकार ने जीएसटी के तहत की प्रोडक्ट पर टैक्स रेट कम किए हैं और कंपनियों को कीमतें नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत कीमतें कम करने के लिए कहा है। अगर कंज्यूमर को लगता है कि कंपनियों या दुकानदार ने दाम नहीं घटाए हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
ये हेल्पलाइन नंबर
एनएए ने नया हेल्पलाइन नंबर 011-21400643 जारी किया है। यहां कन्ज्यूमर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन नंबर पर फोन करके आप जीएसटी को लेकर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अपनी शिकायत का समाधान भी हेल्पलाइन पर फोन करके निकाल सकते हैं।
वर्किंग दिनों पर कर सकते हैं शिकायत
कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 9:30 से 1 बजे तक और फिर 1:30 से शाम 6 बजे तक फोन कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सभी वर्किंग डेज पर काम करेगी।
1 जुलाई को लागू हुआ था GST
देशभर में 1 जुलाई 2017 से नया टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक जीएसटी काउंसिल कई प्रोडक्ट पर टैक्स रेट कम कर चुकी है। सबसे अधिक टैक्स रेट वाले स्लैब 28 फीसदी में सरकार ने अब कम प्रोडक्ट रखे हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट इस स्लैब से हटा दिया गया है।
यहां किया 28% की जगह 18% टैक्स
इलेक्ट्रिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट, वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, ट्रक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, हैंडबैग, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान, शेविंग के सामान, डियोड्रेंट, परफ्यूम, मेकअप के सामान, फैन, पंप्स, कंप्रेसर, प्लास्टिक के सामान, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट्स के सामान, प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर, सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल, रेजर और रेजर ब्लेड, बोर्ड, सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड पर अब 18 फीसदी टैक्स हो गया है।