Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Sep, 2025 10:52 AM

22 सितंबर 2025 से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले इन पॉलिसियों पर 18% जीएसटी लगता था, जिसे अब शून्य कर दिया गया है। सरकार ने इसे आम लोगों के लिए ‘दिवाली का तोहफा’ बताया है। इस फैसले का...
बिजनेस डेस्कः 22 सितंबर 2025 से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले इन पॉलिसियों पर 18% जीएसटी लगता था, जिसे अब शून्य कर दिया गया है। सरकार ने इसे आम लोगों के लिए ‘दिवाली का तोहफा’ बताया है। इस फैसले का असर सीधे लाखों इंश्योरेंस ग्राहकों पर पड़ेगा।
किसे मिलेगा फायदा?
मौजूदा पॉलिसीधारक: अगर आपकी पॉलिसी पहले से चल रही है, तो यह छूट केवल भविष्य के प्रीमियम पर लागू होगी। पहले से भरे गए प्रीमियम पर कोई लाभ नहीं मिलेगा।
अग्रिम भुगतान करने वाले: अगर आपने पहले ही 2-3 साल का प्रीमियम एडवांस में जीएसटी सहित भर दिया है, तो उस पर रिफंड नहीं मिलेगा यानी आपको छूट का फायदा केवल आगे की किस्तों से मिलेगा।
नई पॉलिसी लेने वाले: अब नई पॉलिसी लेने पर आपको बिना टैक्स का प्रीमियम भरना होगा, जिससे बीमा पहले से सस्ता हो जाएगा।
क्या पॉलिसी की शर्तें बदलेंगी?
जीएसटी हटने से केवल प्रीमियम की लागत घटेगी। आपकी पॉलिसी की शर्तें, नियम या लाभ में कोई बदलाव नहीं होगा।
जानकार क्या कह रहे हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम बीमा को और किफायती व सुलभ बनाएगा, खासकर सीनियर सिटीजंस और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए। साथ ही, टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट जैसी सभी पर्सनल पॉलिसियों पर टैक्स हटने से बीमा की पहुंच बढ़ेगी और देश को 2047 तक ‘सभी के लिए बीमा’ लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।